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3.9.09

अदालत द्वारा मामला दर्ज करने का आदेश

जीन्द(हरियाणा) : फर्द के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी मलकीयत दिखाकर दूसरे की जमीन बेचने और लाखों रुपये की अग्रिम पेशगी लेकर उसे हड़पने पर अदालत ने को दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए है। अदालत ने पुलिस को पंद्रह सितंबर तक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश भी दिए है। जानकारी के अनुसार बरसोला गांव निवासी अशोक कुमार तथा वीरेद्र सिंह ने अदालत में इस्तगासा दायर कर कहा था कि उन्होंने अपने ही गांव के रोहताश तथा भौंसला गांव निवासी जगदीश से अहिरका गांव में जमीन खरीदी थी। दोनों व्यक्तियों ने जमीन की फर्द दिखाकर स्वयं को जमीन का मालिक बताया था। 24 अप्रैल 2009 को रोहताश तथा जगदीश को एक लाख 70 हजार रुपये की अग्रिम पेशगी दी गई। इस प्लाट की रजिस्टरी के लिए दस जुलाई 2009 का समय दिया गया था, लेकिन वे रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील कार्यालय नहीं पहुंचे। जब उसने उन दोनों से इस बारे में संपर्क किया तो गुमराह करते रहे। जब उन्होंने तहसील कार्यालय में फर्दो की जांच की तो जमीन की मलकीयत किसी और के नाम मिली। बाद में दोनों ने राशि लौटाने से भी मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने पुलिस को जगदीश तथा रोहताश के खिलाफ मामला दर्ज कर 15 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।


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